टैक्स विवाद को निपटाने के लिए आई है नई स्कीम, अब आसानी से निपटा सकेंगे पुराने टेक्स विवाद
केंद्र सरकार ने ‘सबका विश्वास’ स्कीम की सफलता को देखते हुए पुराने टैक्स विवाद को निपटाने के लिए ‘सबका विश्वास स्कीम’ लेकर आई है. सरकार की इस स्कीम की मदद से आप आसानी से अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटा सकते हैं. खास बात है कि अगर तय तारीख के अंदर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी भी नहीं भरनी होगी. हाल ही में सरकार ने इस स्कीम के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2020 को संसद में पारित भी करा लिया है.
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अगर आप 31 मार्च 2020 से पहले आवेदन करते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया व अन्य जानकारियां ताकि आप आसानी से अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटा सकें.
इस स्कीम के लिए क्या है योग्यता?
इस स्कीम के तहत 31 जनवरी 2020 से पहले के सभी लंबित टैक्स विवाद को निपटाया जा सकता है. इसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाया जा सकता है. अभी तक इस स्कीम के लिए सरकार ने कोई अंतिम समयसीमा नहीं तय किया है. 5 करोड़ रुपये से कम राशि वाले पेंडिंग सर्च केस का भी निपटारा किया जा सकता है.
क्या है प्रक्रिया?
स्टेप 1: टैक्सपेयर्स को एक डिक्लेयरेशन फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को एक तय फॉर्मेट में अंडरटेकिंग भरनी होगी.स्टेप 2: इस डिक्लेयरेशन के आधार पर 15 दिन के अंदर अधिकृत विभाग इस बात की जानकारी देगा कि आपको कितनी रकम जमा करनी है. इस विभाग से आपको एक ग्रांट सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिसमें सभी विस्तृत जानकारी होगी. इसमें साफ कर दिया गया है कि अगर विभाग द्वारा पेंडिंग रकम जमा न करने की सहमति पर टैक्सपयर्स को किसी भी केस अपील करने की अनुमति नहीं होगी.
स्टेप 3: इसके बाद 15 दिन के अंदर टैक्सपेयर को बताई गई रकम जमा करनी होगी और इसका प्रुफ जमा करना होगा.
स्टेप 4: अधिकृत टैक्स विभाग इसके बाद एक आदेश जारी करेगा, जिसमें ये जानकारी होगी कि टैक्सपेयर ने अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटा लिया है.
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि इस स्कीम को 30 जून 2020 तक के लिए खोला जाएगा. लेकिन, हाल ही में लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि जल्द ही इस स्कीम की अंतिम तारीख के बारे में नोटिफाई किया जाएगा.