नाबालिग से चलवाई बाइक तो नए कानून से हुआ 42,500 रुपए का चालान
ओडिशा के भद्रक जिले में एक नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत एक मोटरसाइकिल मालिक पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि नाबालिग भद्रक जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के नुआपोखरी गांव का निवासी है। जिले के नुआपोखरी इलाके के दोपहिया वाहन चालक नारायण बेहरा के खिलाफ 42,500 रुपये का चालान जारी किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि जब भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों ने गुरुवार को मोटरसाइकिल को रोका, तब नाबालिग बालक दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसके बाद नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ चालन किया गया।
ऐसे हुआ 42500 रुपए का चालान-
चालन में 500 का जुर्माना सामान्य अपराध,
5 हजार का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने को लेकर,
5 हजार का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने को लेकर,
5 हजार का जुर्माना यातायात नियमों की अनदेखी करने को लेकर,
एक हजार रुपये का जुर्माना तीन सवारी बैठाने को लेकर,
एक हजार का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने को लेकर और
25 हजार का जुर्माना नाबलिग द्वारा अपराध करने को लेकर ठोका गया है।
हालांकि, राज्य परिवाहन प्राधिकरण ने ट्विटर पर कहा, “वाहन के मालिक/वाहन चला रहे नाबालिग के परिजनों को 25 हजार का जुर्माना होगा और लड़के को 25 साल होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।”
A motorcycle owner has been slapped with a fine amount of Rs 42,500 for allowing a minor to ride his motor bike violating traffic rules under new Motor Vehicles Act 2019 in #Odisha‘s #Bhadrak district, said an official on Saturday.
Photo: IANS (Representational Image) pic.twitter.com/NoFsamByL9
— IANS Tweets (@ians_india) February 8, 2020