यूपी पुलिस भर्ती 2018 पर कोर्ट ने पूछा, कट ऑफ से ज्यादा नंबर वालों को क्यों नहीं बुलाया

UP Police Constable 2018:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 के एक अभ्यर्थी को कान की खराबी बताकर मेडिकल बोर्ड से बाहर करने के मामले में नए मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने गौरव कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह को सुनकर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कांस्टेबल भर्ती 2013 में कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा जांच के लिए बुलाने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को दो मार्च तक मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने गोरखपुर के अजय कुमार की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में वह सफल घोषित हुआ लेकिन उसे दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा जांच के लिए नहीं बुलाया गया। कहा गया कि कोर्ट में मुकदमों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट ने अंकित कुमार के केस में पुलिस भर्ती बोर्ड को कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित करने व चिकित्सा जांच कराने के लिए उन्हें बुलाने का निर्देश दिया लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया है।

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