बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, परोल पर रोक से इनकार
रेप के मामले में जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। इस फैसले के साथ ही निर्वाचित सांसद अतुल राय को 2 दिनों के लिए मिली कस्टडी परोल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 23 जनवरी को अतुल राय को दो दिन की पैरोल दी थी, जिसमें उनको पुलिस की कस्टडी में दिल्ली ले जाया जाना था जहां वो 31 जनवरी को वह लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। लेकिन 28 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अतुल राय को 31 जनवरी तक सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत दे दी।
आपको बता दें कि बसपा अतुल राय के खिलाफ यूपी के बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया था। एफआईआर के अनुसार, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया था।