वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर : प्रदेश में बेवजह नहीं रोकेंगे पुलिसवाले, ट्रेफिक नियम तोड़े तभी होगा चालान
यूपी के यातायात निदेशालय ने एक अहम सर्कुलर जारी करके केवल कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ट्रैफिक नियमों जैसे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, यातायात नियमों और संकेतों को तोड़ने वालों के कागजात चेक किए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के पुलिस उपमहानिरीक्षक यातायात राजेश मोदक ने जिले के सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिये हैं कि केवल कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोका जाये। उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को परिपत्र जारी करके कहा है कि मोटर व्हीकिल (अमेण्डमेंट) बिल एक सितम्बर से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद काफी शिकायतें मिल रही है कि वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिये हैं कि केवल वाहनों के कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोका जाय। बल्कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ही रोका जाये। इसके अलावा जो व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके वाहनों के कागजात चेक किये जाएं। दो पहिया वाहनों की चेकिंग के साथ ही चार पहिया वाहनों विशेष रुप से एसयूवी आदि बड़े वाहनों की चेकिंग पर भी ध्यान दिया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई समान, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से की जाय।