GST Rate Cut होने के बाद किन-किन चीजों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

अगले महीने यानी सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान GST Rate Cut को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं बहुत जल्द GST Reform के तहत दो टैक्स स्लैब होने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तु भी रहने वाली है जिनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा।

3 से 4 सितंबर के बीच जीएसटी काउंसिल (GST Meeting) की बैठक आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस बैठक के दौरान जीएसटी में होने वाले बदलावों ( GST Reforms) के बारे में भी फैसले लिए जाएंगे। देश में जल्द जीएसटी (GST Slab) को लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों के तहत कुछ ऐसी वस्तु भी होने वाली है, जिनमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।

पहले इन बदलावों के बारे में बात करते हैं।
GST Reforms में क्या-क्या बदलेगा?
GST Reforms में होने वाले बदलावों को अगर कम शब्दों में बताए तो जीएसटी के तहत चार स्लैब कम होकर दो स्लैब रह जाएंगे। इसकी वजह से कई चीजों पर टैक्स कम हो जाएगा। ये टैक्स 10 फीसदी तक घट सकता है। वहीं कुछ वस्तु ऐसे भी होने वाले हैं, जिनमें कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अब उन वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, जिनमें शून्य टैक्स लग सकता है। इसका मतलब है कि इन वस्तुओं के खरीद पर जल्द कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

GST Rate Cut किन वस्तुओं पर नहीं है कोई टैक्स?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार GST Reforms के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं पर शून्य टैक्स हो जाएगा। देश में बहुत जल्द जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब की जगह अब दो टैक्स स्लैब ही रहने वाले हैं। अब 5% और 12% के दो टैक्स स्लैब होंगे।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जरूरी वस्तुएं जैसे पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी जैसी खाद्य वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा या फिर 5 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है।

ऐसे ही स्टेशनरी, चिकित्सा उपकरण और दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा या फिर 5 फीसदी टैक्स लिया जा सकता है।

किस पर कितना टैक्स, क्या-क्या सस्ता?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी टैक्स स्लैब में कुछ इस तरह से बदलाव हो सकता है-

12 फीसदी टैक्स स्लैब वाले 99 फीसदी प्रोडक्ट 5 फीसदी वाली कैटेगरी आ जाएंगे।
28 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तु 18 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से 10 फीसदी तक टैक्स कम हो जाएगा।
वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा। इसकी साथ ही पेट्रोलियम और सोने और हीरों जैसी वस्तु पर पहले जैसे ही टैक्स लगेगा। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

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