ट्रंप के नागरिकता आदेश से अप्रवासी भारतीयों को लगा बड़ा झटका, जल्द माता-पिता बनने वालों पर पड़ेगा असर

राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग-अलग फैसलों से सभी की चौंका रहे हैं और इन फैसलों से लोगों की जिंदगियों पर असर भी पड़ रहा है। ट्रंप ने अस्थायी वीजा होल्डर के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश दिया था, जो अप्रवासियों के लिए एक झटका था।

इस आदेश से भारतीयों को ज्यादा झटका लगा था। हालांकि, कानूनी चुनौती के कारण फिलहाल इस नीति पर रोक लग गई है। लेकिन हजारों भारतीय अधर में लटक गए हैं, जो जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं।

अधर में लटके भारतीय अप्रवासी

जो भारतीय एच-1बी वीजा के तहत अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको जोर का झटका लगा है। जो जल्द माता-पिता बनने वाले हैं, उन्हें लगा था अमेरिका में जन्म लेने पर उनके बच्चे को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ट्रंप की निती ने इस उम्मीद को खतरे में डाल दिया है।

कैलिफोर्निया के सैन जोस में रहने वाले भारतीय इंजीनियर अक्षस पिसे ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, ‘अगर यह आदेश लागू हो जाता है तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा’। अक्षस पिसे की पत्नी इसी महीने मां बनने वाली हैं।

उन्होंने कहा कि, ‘डिलिवरी की ड्यू डेट नजदीक आने पर हमने समय से पहले प्रसव कराने के बारे में सोचा लेकिन फिर ऐसा नहीं करने का फैसला किया’। अक्षस की पत्नी नेता सतपुते ने कहा, ‘मैं चाहती हूं प्रकृति अपना काम करे’। अक्षस ने कहा, ‘मेरी प्राथमिकता सुरक्षित प्रसव और पत्नी का स्वास्थ्य है। नागरिकता दूसरे नंबर पर आती है’।

कई पैरेंट्स समय से पहले करा रहे प्रसव

इस नीति की वजह से उत्पन्न हुए तनाव की वजह से कई कपल समय से पहले ही सी सेक्शन करा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल सके।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजिन (API) के अध्यक्ष सतीश कथुला न ऐसा ना करने की सलाह कपल्स को दी है। उन्होंने कहा, “ऐसे देश में जहां स्ट्रिक्ट मेडिकल कानून है, मैं आपको सलाह देता हूं कि सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए समय से पहले सी सेक्शन न कराएं”।

ट्रंप के इस आदेश का भारतीय अप्रवासियों पर होगा ज्यादा असर

अमेरिका में दूसरे सबसे ज्यादा अप्रवासी भारत से हैं और इस वजह से भारतीयों पर इसका ज्यादा असर होगा। पांच मिलियन से ज्यादा लोगों के पास गैर-अप्रवासी वीजा है और नए नियम के तहत अब जन्म लेने वाले उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी।

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