विक्षिप्त महिला से की शर्मनाक हरकत, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार सिंगल ने चार साल पूर्व टनकपुर में विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दुष्कर्म के मामले की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है।

दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसकी अदायगी न किए जाने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा और वीडियो वायरल करने वाले पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

प्राप्त घटनाक्रम के अनुसार अगस्त 2021 में सोशल मीडिया में टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रहने वाली विक्षिप्त महिला का यौन शोषण करने का वीडियो वायरल होने के बाद तत्कालीन एसडीएम ने पुलिस को मामले की जांच की आदेश दिए थे। पुलिस ने मामले की जांच की तो परत दर परत मामला खुलता गया। 3

जिसके बाद सूखीढांग निवासी दिनेश चौड़ाकोटी को विक्षिप्त महिला से बलात्कार करने और अजय टम्टा निवासी टनकपुर को उसका वीडियो वायरल करने दोषी पाया गया। टनकपुर पुलिस की ओर से मामले में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। मामले में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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