लखनऊ में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 26 जनवरी से लागू होगा सख्त नियम
लखनऊ, लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जनपद में नो हेल्मेट, नो फ्यूल योजना को लागू करने का आदेश जारी किया। डीएम ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि 26 जनवरी 2025 से ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना।
डीएम लखनऊ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और हेलमेट पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह निर्देश परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र के आधार पर लागू किया जा रहा है। आदेश में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम-201 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों को भारतीय मानक ब्यूरो (ठप्ै) द्वारा मान्य हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर धारा-177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को 7 दिनों के भीतर अपने प्रांगण में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने के आदेश दिए हैं, जिन पर यह स्पष्ट लिखा हो कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों को हर समय सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज की मदद से निर्णय लिया जा सके। इस आदेश के तहत 26 जनवरी 2025 से नो हेलमेट, नो फ्यूल योजना लागू कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। डीएम के इस आदेश को लागू करने के लिए जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच समन्वय बनाकर कार्य करेगा।