उत्तराखंड में सोलर उद्यमियों को GST पंजीकरण में मिलेगी छूट
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर परियोजना लगाने वाले निवेशकों को अब जीएसटी पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। सरकार ने निवेशकों की मांग को देखते हुए सोलर निवेशकों को जीएसटी की छूट दे दी है।
उद्योग महानिदेशक और एमडी सिडकुल प्रतीक जैन ने रविवार को प्रवासी सम्मेलन के दौरान निवेशकों को यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य में सौर परियोजनाओं को लेकर आयोजित पैनल डिस्कशन के दौरान कहा कि निवेशकों की ओर से इस संदर्भ में सुझाव आए थे और इस संदर्भ में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है।
विदित है कि राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत बड़ी संख्या में सोलर प्लांट लगे हैं। जबकि हजारों की संख्या में प्रोजेक्ट पाइप लाइन में हैं। लेकिन सब्सिडी के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता होने से लोगों का निवेश उपादान लटक गया है। सौर ऊर्जा पर जीएसटी छूट है ऐसे में अब सौर निवेशकों के लिए पंजीकरण में भी छूट का निर्णय लिया गया है।