नाबालिग से रेप,पहले वाराणसी, फिर सूरत लेकर गया, चारबाग में छोड़कर भागा


लखनऊ, राजधानी लखनऊ में 13 साल की बच्ची को अपने प्यार में फंसाकर घर से भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशोरी को वाराणसी ले जाकर एक होटल में रुका, जहां उसके साथ रेप किया। उसके बाद सूरत ले गया। पुलिस की दबिश बढ़ी तो चारबाग स्टेशन छोड़कर भागने की फिराक में था।

इससे पहले पुलिस ने दबोच लिया। नाका पुलिस परिजनों की शिकायत के बाद से उसकी तलाश कर रही थी। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बच्ची को लेकर सूरत चला गया था। पुलिस की टीम ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर उसको पकड़ा। नाका इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी आमिर 18 नवंबर को कक्षा आठ में पढ़ने वाली किशोरी को भगा ले गया। परिजनों का आरोप था कि आरोपी स्कूल से आते-जाते बेटी का पीछा करता था।

उसने धर्म और जाति छिपाकर बेटी को अपनी बातों में फंसाकर घटना को अंजाम दिया। आमिर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह किशोरी को लखनऊ से पहले वाराणसी ले गया। जहां एक होटल में रहा। यहां किशोरी के साथ रेप किया और विरोध पर धमकाता था। उसके बाद उसको लेकर सूरत चल गया। दूसरी तरफ आरोपी के फोन की सर्विलांस की मदद से सूरत लोकेशन मिलने पर एक टीम भेजी गई थी। इसी बीच आमिर 24 नवंबर को युवती को लखनऊ छोड़ने आया था। पुलिस के डर से चारबाग से पहले ही ट्रेन से उतर गया। बाद में टीम ने उसकी तलाश और तेज कर दी। 26 नवंबर को उसको ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

लव जिहाद विरोधी विधेयक में धर्म परिवर्तन और बहला-फुसलाकर शादी करने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, बल का प्रयोग करता, शादी का दबाव बनाता है तो उसे भी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।

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