गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर ऐक्शन पर SC ने रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास ईदगाह और दरगाह समेत कई अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर बुलडोजकर कार्रवाई करने को लेकर आज गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई को 16 अक्टूबर को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के पास गुजरात के प्रभास पाटन में दरगाह और मस्जिदों समेत कई ढांचो को गिराए जाने के खिलाफ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अदालत के पिछले निर्देश का उल्लंघन पाया गया तो राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
जस्टिस भूषण आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने चेतावनी दी कि तोड़फोड़ पर उसकी रोक के आदेश का कोई भी उल्लंघन गंभीर परिणाम लाएगा, साथ ही कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए कहा, “हम नोटिस या कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि अगर हम पाते हैं कि वे (राज्य) हमारे पिछले आदेश की अवमानना कर रहे हैं, तो हम न केवल उन्हें जेल भेजेंगे बल्कि उनसे सब कुछ बहाल करने के लिए भी कहेंगे…हम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देंगे।”