नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को किया खुश, सर्वे के बीच लिया बड़ा फैसला

अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि है, जमाबंदी में त्रुटि सुधार नहीं हो रहा है या फिर इसमें देरी हो रही है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक दस्तावेज दिखाने के बाद सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि वाले रैयतों को विभाग ने राहत दी है।

इस बाबत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार ने दैनिक जागरण को बताया कि पंचायत में सर्वे के लिए लगाए गए शिविरों या सोनो स्थित सर्वे कार्यालय में सर्वे प्रपत्र दो के साथ ऑफलाइन मोड में आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर काम पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा, किसी रैयत ने जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) रैयत या खतियानी रैयत से जमीन खरीदी है और दाखिल-खारिज नहीं भी हुआ है तो भी कागजात दिखाने पर सर्वे किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की परेशानी रैयतों को नहीं होगी।

जल्द से जल्द भरें रैयत प्रपत्र

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि रैयत जल्द से जल्द प्रपत्र दो भरकर जमा कर दें। प्रपत्र दो ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। यदि कोई रैयत बाहर अन्य प्रदेश में है तो उन्हें सर्वे के लिए वापस आने की जरूरत नहीं है। वह वहीं से विभाग के पोर्टल पर विजिट कर ऑनलाइन प्रपत्र दो व आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

भूमि सीमांकन के समय जब अमीन स्थल पर जाएंगे तो उस समय रैयत अगर नहीं भी मौजूद रहते हैं तो उनके किसी परिचित के सामने सीमांकन का काम किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए अफरा-तफरी मचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र दो में जमीन से संबंधित सभी जानकारी भरकर दे दें। वंशावली (Bihar Vanshavali Patra) की समस्या भी समाप्त हो चुकी है। स्वघोषित वंशावली वंशावली प्रपत्र या फिर सादे कागज पर तैयार कर देनी है। इसके लिए किसी पदाधिकारी या सरपंच के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

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