बिहार के मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, पटना HC ने 2 मामलों में किया बरी

पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह  की दो अपील याचिकाओं को स्वीकृति देते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। पहला मामला दिनांक 24.6.2015 को उनके मॉल रोड, पटना आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित है। जिसके तहत उन पर सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 दर्ज की गई थी।

उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर दो मामलों में बरी कर दिया।

दूसरा मामला उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी से संबंधित है। दोनों अपील याचिकाओं पर वरीय अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बहस की तथा राज्य का प्रतिनिधित्व अजय मिश्रा एपीपी ने किया।

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