बेटी के प्रेम-प्रसंग नाराज बाप के सिर चढ़ा खून, युवक को उतारा मौत के घाट, तीन को आजीवन कारावास की सजा

भगवानपुर थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग को लेकर युवक की निर्मम हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 17 मई 2018 को भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव चानचक निवासी मुस्तकीम ने अपने गांव के रहने वाले सुलेमान, रहबर व अलीम के खिलाफ अपने पुत्र तनवीर को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि हत्यारोपित सुलेमान की पुत्री का उसके भतीजे तनवीर से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

इलाज के दौरान 20 मई 2018 को तनवीर की मौत हो गई

घटना के अनुसार 15 मई 2018 को रात के करीब 11:30 बजे हत्यारोपित सुलेमान की पुत्री ने तनवीर को फोन कर अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। रात को किसी समय तनवीर अपनी प्रेमिका के घर चला गया था।

रात को करीब 2:00 बजे सुलेमान के घर से तनवीर के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। जिस पर गांव के काफी लोग मौके पर पहुंच गए थे। जिन्होंने सुलेमान उसके नाबालिग बेटे व अलीम को पाठल, तबल व सरियों से तनवीर पर जानलेवा हमला करते देखा था।

आरोपित तनवीर को मृत समझकर मौके से भाग निकले

मौके पर पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपित तनवीर को मृत समझकर मौके से भाग निकले थे। मुस्तकीम ने पुलिस की मदद से घायल तनवीर को रुड़की अस्पताल पहुंचा था। उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए वहां से दून हॉस्पिटल और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। जहां इलाज के दौरान 20 मई 2018 को तनवीर की मौत हो गई थी।

पुलिस ने तीनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 19 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को बहस सुनने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हत्यारोपित सुलेमान, रहबर व अलीम को दोषी पाया है। घटना के वक्त हत्यारोपित सुलेमान का नाबालिग पुत्र भी हमले में शामिल था। उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई के लिए अलग कर भेज दी गई थी।

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