RBI ने इन दो कंपनियों का आवेदन किया अस्वीकार, स्‍मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए किया था अप्‍लाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो कंपनियों के आवेदन अस्वीकार कर दिए हैं। द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्मॉल बैंक फाइनेंस सेटअप करने के लिए आवेदन किया था। हालांकि, आरबीआई के मानकों को पूरा न कर पाने के कारण इन्हें खारिज किया गया है।

ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत प्राप्त हुए आवेदन

इससे पहले जुलाई 2023 में भी आरबीआई ने तीन आवेदन खारिज किए थे। RBI को ये आवेदन यूनिवर्सल बैंकों और स्‍मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) की ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइन्स के तहत बैंक स्थापित करने के लिए लगभग एक दर्जन आवेदन प्राप्त हुए थे। शुक्रवार को एक बयान में आरबीआई ने कहा कि स्मॉल वित्त बैंक स्थापित करने के लिए दो और आवेदनों की जांच मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत पूरी कर ली गई है। 

इसलिए आवेदन हुए खारिज

कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस और टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ही जांच पूरी हो पाई है। सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए इन आवेदनों को खारिज किया गया है। जबकि बाकी के आवेदनों पर जांच की जा रही है। पिछले साल जुलाई में RBI ने अखिल कुमार गुप्ता कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आवेदन खारिज कर दिए थे।

क्या है एलिजिबिलिटी?

RBI के नियमों के मुताबिक, यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम भुगतान वाली इक्विटी पूंजी 500 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक के पास हर समय न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की नेट वर्थ होनी चाहिए। एसएफबी के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग पूंजी/निवल मूल्य 200 करोड़ रुपये होना चाहिए।

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