CGHS ID को आयुष्मान आईडी से लिंक करना होगा अनिवार्य, जानिए इसके बारे में…

सरकारी कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) का लाभ मिलता है। इसमें कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी (Ayushman Bharat Health Account ID) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

मंत्रालय ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार सभी सीजीएचएस लाभार्थी को अपना सीजीएचएस आईडी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के साथ लिंक करना जरूरी है।

मंत्रालय ने कहा है कि सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को एबीएचए आईडी के साथ लिंक 15 अप्रैल 2024 से अनिवार्य होगा। आईडी लिंक करने के लिए लाभार्थी के पास 30 दिन का समय है।

क्या है उद्देश्य

मंत्रालय ने बताया कि सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को एबीएचए आईडी के साथ जोड़ने का उद्देश्य सीजीएचएस लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देना और उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल तौर कलेक्ट करना है।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) 1954 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाएं देना है। वर्तमान में 75 शहरों में 41 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

सीजीएचएस भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी चार स्तंभों, विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया को कवर करने वाले पात्र लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मॉडल हेल्थ सर्विस देता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को हेल्थ सर्विस देता है। 

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