Bank of India को तीसरी तिमाही में हुआ था 1870 करोड़ का मुनाफा, अब इतने करोड़ का लगा जुर्माना

आयकर विभाग टैक्स की चोरी के मामले में किसी को नहीं बख्शता है, चाहे वो आम करदाता हों या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। यहां तक कि देश के बड़े वित्तीय संस्थानों को भी राहत नहीं मिलती।

नियमों के उल्लंघन को लेकर विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक पर भारी-भरकम पेनल्टी लगाई है। आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कई नियमों के उल्लंघन को लेकर विभाग ने बैंक पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

फरवरी में बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1,869.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वहीं, अब बैंक को 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

आयकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद बैंक ने भी आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NAFC)में अपील दायर की है। इस अपील में बैंक ने कहा कि उसके पास खुद को सही साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार है।

क्यों लगा बैंक पर जुर्माना

बैंक ने शेयर बाजार को इस जुर्माने की सूचना दी। सूचना के अनुसार बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एसेसमेंट ईयर 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270A के आदेश मिला है। इसमें आदेश के अनुसार विभिन्न नियमों की उल्लंघन की वजह से बैंक पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।

बैंक ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया भी दी है। बैंक ने कहा कि उम्मीद है कि जुर्माने की मांग कम हो जाएगी और इस पेनल्टी से बैंक के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय परफॉर्मेंस

पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ इंडिया ने 2 फरवरी 2024 को दिसंबर 2023 तिमाही के नतीजे जारी किये थे। बैंक द्वारा जारी नतीजों के अनुसार बैंक को अक्टूबर से दिसंबर में 1,869.5 करोड़ रुपये का कुल मुनाफा हुआ।

दिसंबर, 2023 के अंत तक बैंक की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घटकर कुल कर्ज का 5.35 फीसदी हो गया और नेट एनपीए 1.41 प्रतिशत पर आ गया।

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