सीएम केजरीवाल की कम हिन हो रही मुश्किलें, 1 अप्रैल तक बढ़ी ED की रिमांड

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब एक अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर उनकी रिमांड को बढ़ा दिया है। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 4 दिन के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा है।

कोर्ट में क्या-क्या हुआ

>> कोर्ट ने एक अप्रैल तक केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी है।

>>अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा

एएसजी राजू- हमारे पास दस्तावेज हैं जिसमें यह व्यक्ति 100 करोड़ रुपये की किकबैक की मांग कर रहा है।

एसवी राजू- बीजेपी को मिले रुपये का आबकारी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। सीएम कानून से ऊपर नहीं है। वह एक सामान्य व्यक्ति हैं।

एसवी राजूः जिन्होंने बयान दिया उन्होंने बताया है कि पहले क्यों सीएम का नाम नहीं लिया गया। ही वांट्स टू प्ले फ्रॉम द गैलेरी। उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास क्या दस्तावेज हैं। यह कल्पनाशीलता से उपजा है। आप को किकबैक मिला। जिसे हवाला के जरिए गोवा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया गया है।

>>एसवी राजू- यह केस अभी पेश करने के स्तर पर है। यह सब बाते कहां से प्रासंगिक है। 

>>केजरीवालः हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। जितने दिन चाहें वो मुझे कस्टडी में रखें। पर यह घोटाला है।

केजरीवाल- ईडी के दो ही मकसद हैं। एक आप (आम आदमी पार्टी) को खत्म करना। दूसरा एक्सटॉर्सन रैकेट चलाना जिसके जरिए वो पैसे इकठ्ठे कर रहे हैं। शरथ रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ दिए। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल स्टैबलिश है। उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ रुपये गिरफ्तारी के बाद दिए। 

केजरीवाल- अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो रुपये कहां है। असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है।

केजरीवाल- ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना है। तीन बयान दिए गए और उसमे कोर्ट के सामने सिर्फ वह लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। यह सही नहीं है।’ अलग-अलग गवाहों के बयान केजरीवाल अदालत में दोहरा रहे हैं।

>> केजरीवाल के द्वारा गवाह बने पूर्व आरोपियों के बयान दोहराए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आपत्ति जताई।

>> केजरीवाल- मेरा नाम चार जगह आया है बस, एक है सी अरविंद उसने कहा है कि उसने मेरी मौजूदगी में सिसोदिया को कोई दस्तावेज दिए। मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या यह बयान एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। केजरीवाल ने रागव मगुंटा के बयान को भी कोर्ट में दोहराया।

>>कोर्ट- आपने यह लिखकर क्यों नहीं दिया? 

>>केजरीवाल ने अच्छे व्यवहार के लिए ईडी अधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दो साल से यह केस चल रहा है। केजरीवाल ने कहा- किसी अदालत ने मुझे दोषी नहीं माना है। सीबीआई ने 31 हजार पन्ने और ईडी ने 25 हजार पन्ने फाइल किए हैं। चार लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिया और उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।

>>केजरीवाल कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहे हैं।

>>ईडी के वकील ने कहा- केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे हैं जिससे डिजिटल डाटा नहीं मिल पाया है। वह कह रहे हैं कि पहले वह अपने वकील से बात करेंगे। अगर वह पासवर्ड नहीं बताएंगे तो हमे पासवर्ड तोड़ना पड़ेगा। वह को-ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अभी तक आईटीआर भी नहीं दिया है। हमने हाल ही में पंजाब के आबकारी अधिकारियों को भी समन किया है।

>> एएसजी एसवी राजू- केजरीवाल के बयान रिकार्ड किए गए हैं। वह ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें उन्हें अन्य कई लोगों से सामना कराना है। गोवा चुनाव के चार उम्मीदवारों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। हमें केजरीवाल को उनसे आमना-सामना कराना है।’ प्रवर्तन निदेशालय ने सात दिनों की रिमांड की मांग की।

>>ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे हैं। 

>>केजरीवाल को स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं। आप नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय समेत कई नेता कोर्ट में मौजूद हैं। 

पत्नी ने किया था खुलासे का दावा

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 28 मार्च को कोर्ट में ‘बड़ा खुलासा’ करेंगे। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति 28 मार्च को अदालत में कथित शराब घोटाले की सच्चाई बताएंगे और सबूत भी पेश करेंगे। 

केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों की वजह से 21 मार्च को ईडी ने आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने यह ऐक्शन दिल्ली सीएम की ओर से लगातार 9 समन को दरकिनार किए जाने के बाद लिया था। केजरीवाल को अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तब से ईडी की हिरासत में सवालों का सामना करते रहे।  

तुरंत राहत से HC का इनकार

एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जिनपर ईडी से उसका रुख जाने बिना ‘सरसरी तौर पर’ फैसला नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।  

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