उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को मिला होली का तोहफा, DA में इतने फीसदी का इजाफा

उत्तराखंड सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी-शिक्षक व पेंशनरों के लिए चार फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) का ऐलान कर दिया है। इससे कर्मचारियों और अफसरों के वेतन में न्यूनतम 750 से लेकर 8000 हजार रुपये तक का इजाफा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मंजूरी के बाद सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने ये आदेश किए हैं। केंद्र व यूपी सरकार अपने कर्मियों को पहले ही यह लाभ दे चुकी है। इसके बाद से उत्तराखंड के कर्मचारी संगठन दबाव बना रहे थे। 

दरअसल, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में कर्मचारियों को आशंका थी कि यदि संहिता से पहले डीए का आदेश नहीं हुआ तो फिर उन्हें इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अब सरकार ने गुरुवार को 2024 में जनवरी से जुलाई तक चार फीसदी डीए के भुगतान के आदेश कर दिए हैं। जनवरी-फरवरी के डीए के एरियर का भुगतान नकद जबकि मार्च से नियमित रूप से वेतन के साथ दिया जाएगा। 

इस का लाभ सातवें वेतनमान के दायरे में आने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित पूर्णकालिक, कार्य प्रभारित, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारक कर्मी और पेंशनरों को मिलेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीए के आदेश के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इन पर लागू नहीं होगा डीए का ताजा आदेश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, स्थानीय निकायों और सावर्जनिक उपक्रमों आदि के सिविल, पारिवारिक पेंशनरों पर स्वत लागू नहीं होगा। इसके संबंध में संबंधित विभाग अलग से आदेश करेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशनरों को अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकर पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

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