15 साल की रेप पीड़िता की मौत के ढाई साल बाद इंसाफ, दोषी को 20 साल की कठोर सजा

15 साल की नाबालिग लड़की से रेप के ढाई साल बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2020 में रामनगर क्षेत्र की एक किशोरी से उसके पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था।

इस घटना के एक साल बाद दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। कोर्ट ने किशोरी की मेडिकल जांच रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान दर्ज करने वाली तत्कालीन मजिस्ट्रेट के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को रामनगर क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी रात करीब 11 बजे घर से लापता हो गई थी।

अगले दिन 12 नवंबर की सुबह किशोरी पड़ोस में रहने वाले समुदाय विशेष के युवक के साथ क्षेत्र के ही एक स्कूल के पास मिली। किशोरी के पिता ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और मुकदमा दर्ज कराया। 21 अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की।

करीब एक साल बाद हृदय संबंधी तकलीफ की वजह से किशोरी की मौत हो गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को आरोपी युवक को सजा सुनाई।

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