कोर्ट का स्टे ऑर्डर छह महीने बाद स्वत: खत्म नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर छह महीने के बाद स्वत: खत्म नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

2018 के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश छह महीने की अवधि के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

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