दिल्ली में 800 साल पुरानी मस्जिद ही नहीं, इन 4 मंदिरों पर भी चला DDA का बुलडोजर
दिल्ली के मेहरौली इलाके में 30 जनवरी को एक 800 साल पुरानी मस्जिद और एक दरगाह समेत कई कब्रों पर बुलडोजर चला दिया गया था। बुलडोजर कार्रवाई के बाद यह मामला चर्चा में आ गया था। अब इस मामले पर नई जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संजय वन क्षेत्र में मस्जिद, दरगाह और कब्रों पर ही बुलडोजर नहीं चला था बल्कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने चार मंदिरों पर भी कार्रवाई की थी। डीडीए ने मस्जिद, मदरसे और दरगाह के साथ ही इन मंदिरों को भी अवैध बताकर तोड़ दिया था।
इन मंदिरों पर भी चला बुलडोजर
मिली जानकारी के अनुसार, 30 जनवरी को डीडीए ने संजय वन क्षेत्र में 16 जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में अखूंदजी मस्जिद, एक 12 साल पुरानी दरगाह के साथ ही 77 कब्रों को जमींदोज कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि डीडीए ने ना सिर्फ मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया था बल्कि इस क्षेत्र की चार मंदिरों पर भी बुलडोजर ऐक्शन लिया था। डीडीए ने संजय वन क्षेत्र में 2 शिव मंदिरों, एक काली मंदिर और एक हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान डीडीए ने पांच हजार वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया था।
30 जनवरी को 800 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद डीडीए पर सवाल उठने लगे थे। इस मामले पर मस्जिद का रखरखाव करने वाले लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में डीडीए से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि किस आधार पर मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। इस मामले को लेकर डीडीए को समय दिया था। साथ ही इस मामले को सुनवाई के लिए 12 फरवरी को लिस्ट कर दिया था। अब सोमवार को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर ऐक्शन के बाद इमाम ने डीडीए पर आरोप लगाए थे। अखुंदजी मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने से पहले डीडीए ने महज 10 मिनट का समय दिया था। इसके साथ ही इमाम ने यह भी कहा था मस्जिद गिराते समय उनका फोन छीन लिया गया था और साइट से दूर भेज दिया गया था।