उत्तराखंड: गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने पर महिला की हुई मौत, पति समेत झोलाछाप पर FIR दर्ज

गौजाजाली में अवैध तरीके से गर्भपात करने के मामले में नगर प्रशासन व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बनभूलपुरा पुलिस ने झोलाछाप शकीरा उर्फ ममता और महिला के पति इरशाद के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। झोलाछाप ने पूर्व में सील अस्पताल के एक कमरे में गर्भपात कराया था। इस भवन को भी जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि घटना नौ जनवरी की है। गौजाजाली के चौधरी कालोनी में रहने वाले इरशाद हुसैन ने अपनी 38 वर्षीय पत्नी अफसाना बेगम का क्षेत्र की ममता नाम की झोलाछाप से गर्भपात करवाया था। गर्भपात कराने के बाद अफसाना की हालत बिगड़ गई थी।

इसके बाद पति अफसाना को डा. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (एसटीएच) ले गए। महिला की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे बचाया जा नहीं सका। 11 जनवरी को जब यह मामला सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल करवाई को कहा था।

शुक्रवार को जिला विकास प्राधिकरण की टीम क्लीनिक पहुंचीं और उसे सील कर दिया गया। दोनों आरोपितों पर गर्भपात के दौरान महिला की जान जाने व गलत इरादे से जान लेने की धारा में केस दर्ज कर लिया है।

शकीरा पर पहले भी हो चुका है केस

झोलाछाप शकीरा ने मई 2023 में भी एक महिला का गर्भपात कराया था। जिसमें जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। तब क्लीनिक को सील कर आरोपित शकीरा उर्फ ममता पर केस हुआ था। ममता ने उसी सील क्लीनिक के एक कमरे को गैरकानूनी तरीके से खोल दिया और गर्भपात कराने लगी थी।

शिकायत करने को मुश्किल से तैयार हुए

जिस महिला की मौत हो गई, उसके पति व अन्य लोग मामले को दबाने में जुटे थे। पहले दिन तो उन्होंने लिखित में शिकायत तक नहीं दी। जब प्रशासन व पुलिस की ओर सख्ती बरती गई तो तब संबंधित आरोपित महिला के बारे में शिकायत की गई। पहले दिन तो इस महिला ने लिखित में दे दिया था कि उसने गर्भपात नहीं कराया है।

झोलाछाप महिला की जिस तरीके से गर्भपात कराने की शिकायत मिली है। यह गंभीर प्रकरण है। इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। – ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट

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