छत्तीसगढ़: BMW के बाद गलत काम की डिमांड करता था कारोबारी पति, कोर्ट ने सुनाई 9 साल की सजा

शादी और दहेज प्रताड़ना आज के समय एक दूसरे के पूरक होते जा रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें तो यह कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आए दिन हम ऐसी खबरों को पढ़ते हैं जिसमें दहेज की मांग पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस घिनौने काम को अंजाम देने में किसी विशेष वर्ग ही शामिल हो ऐसा भी नहीं है। निम्न से लेकर उच्च तबके के लोग इस शर्मनाक काम को करते हुए देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी एक ऐसी ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है।

16 जनवरी 2007 को शादी के बाद जबसे विवाहिता ने ससुराल में कदम रखा तब से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। यहां तक कि  शादी पूर्व भी लड़की वालों पर अच्छे इंतजाम का दवाब बनाया गया। शादी के बाद पीड़िता के पति सहित सास, ससुर ने मिलकर पीड़िता को अपने पिता से हिस्सा मांगने के लिए कहने लगे।

दहेज को लेकर ससुराल वाले आए दिन उसे ताना भी देते थे। इस पर उसने पिता को बोलकर ससुराल वालों की कंपनी एलएनएस मैच भिलाई के बैंक खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए। उसके बाद भी ससुराल वाले उसे बीएमडब्ल्यू कार लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे।

बिजनेसमैन पति को कोर्ट ने सुनाई 9 साल की सजा

विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई है। जिन चार लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई है, उसमें विवाहिता के पति, सास-ससुर और ननद शामिल हैं। पति निमिष अग्रवाल को नौ वर्ष और अन्य ससुरालियों को 10 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपितों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

पति पीड़िता के साथ करता था गलत काम

पीड़िता ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि पति भद्दी गालियां दिया करता था और उसको अपशब्द बोलता था और उसके साथ गलत काम भी करता था। पीड़िता की ननद भी उसके साथ मारपीट करती थी।पीड़िता की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद पुलिस ने नेहरू नगर भिलाई निवासी पीड़िता के निमिष अग्रवाल (42), सुनील अग्रवाल (72), रेखा अग्रवाल (68) और गोरेगांव पूर्व मुंबई निवासी ननद नेहा अग्रवाल (40) के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल के न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सास-ससुर और ननद को मिली 10 महीने की सजा

इस मामले में न्यायालय ने पीड़िता के पति निमिष अग्रवाल को धारा 377 में नौ वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपितों में पीड़िता के ससुर सुनील अग्रवाल, सास रेखा अग्रवाल और ननद नेहा अग्रवाल को धारा 323 में 10 माह साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने की।

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