दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा, ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू, गोपाल राय ने कही यह बात
केवल दो दिन में दिल्ली में प्रदूषण खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसे में केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप-3 की पाबंदियों को एक बार फिर लागू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंनें बताया कि अब किन-किन चीजों पर रोक लग गई है।
राय ने कहा, ‘दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 400 के ऊपर है। जिसे देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रैप-3 के नियम लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई है। ग्रैप-3 को लागू करने का मुख्य प्रभाव निर्माण और विध्वंस की गतिविधियों पर, बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल की जो गाड़ियां हैं, जो दिल्ली के अंदर चल रही थीं, उनपर इसका प्रभाव पड़ेगा।’
किन्हें मिलेगी छूट
आप मंत्री ने कहा, ‘आज सभी दिल्ली के अंदर जो विभाग हैं, जो अलग-अलग प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों में सहयोग करते हैं उन्हें अलर्ट जारी किया गया है। ताकि वे ग्रैप-3 के अंतर्गत जो नियम हैं उन्हें लागू करने के लिए अपनी टीमों को अलर्ट करें। ताकि इससे बाहर निकला जा सके। दिल्ली के अंदर जो निर्माण और विध्वंस की गतिविधियां हैं उनमें कुछ परियोजनाओं को छूट है। जिसमें रेलवे सेवाए, मेट्रो रेलवे स्टेशन और सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा-रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज, ट्रांसमिशन पावर लाइन वितरण, स्वच्छता परियोजनाएं जैसे- सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं।’
किन चीजों पर रहेगी रोक
पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा, ‘जहां छूट है वहां भी धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इस दौरान बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर रोक रहेगी। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। विध्वंस कार्य, परियोजना स्थलों के अंदर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, फ्लाई एश सहित कच्चे माल का मैनुअल तरीके से स्थानांतरण, कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, सीवर लाइन बिछाने, टाइल्स, फर्श पत्थर को काटना या ठीक करने पर, पीसने की गतिविधियों पर, वाटर प्रूफिंग पर, पेंटिंग-पॉलिशिंक पर रोक रहेगी।’