नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सुनाई सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने छह जुलाई 2021 को ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वह यहां तीन मंजिला मकान के एक हिस्से में रहते थे। वारदात के दिन उनके कुछ कपड़े तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। दस वर्षीय बेटी कपड़े उठाने नीचे गई। खेत में जाने का रास्ता मैदानी तल के किरायेदार श्यामलाल मूल निवासी चमोली के कमरे में गुजरता था। लड़की उसके कमरे से निकल रही थी, तभी श्यामलाल ने पीड़िता को पकड़कर छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया।
तीन साल कैद की सजा
नाबालिग को प्रेम-प्रसंग के झांसे में भगा ले जाने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देकर तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 16 वर्षीय लड़की के पिता ने डोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 10 अप्रैल 2021 को उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाला भरत थापा बहलाकर अपने साथ ले गया था।