अमेरिका ने एल1 वीजा के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए…

अमेरिका ने एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा पाने वाले लोगों को लेकर एक और निर्णय लिया है। अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई भी शख्स एकल स्वामित्व वाली कंपनी का मालिक (Single-Person Company) है तो वह एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा के लिए योग्य नहीं है।

एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा के लिए नहीं होंगे पात्र

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि एकल स्वामित्व वाली कंपनी का मालिक शख्स एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि क्योंकि एकमात्र स्वामित्व कंपनी का मालिक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद नहीं है।

USCIS ने जारी किया निर्देश

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने अन्य व्यापक याचिकाओं के बारे में भी अपनी नीति को स्पष्ट किया है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने याचिका में नामित सभी व्यक्तिगत संस्थाओं की ओर से एल-1 याचिका दायर की है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यूएससीआईएस यह स्पष्ट करने के लिए अपनी नीतिगत दिशा-निर्देशों को अपडेट कर रहा है कि एक अन्य पूर्ण याचिका दायर करने से पहले 3 साल की प्रतीक्षा अवधि को बाधित नहीं करता है।

क्या है एल-1 वीजा?

बता दें कि एल-1 एक कार्य वीजा है, जो अमेरिका में काम करने के लिए इच्छुक लोगों को जारी होता है। यह वीजा सिर्फ उन्हें ही जारी किया जाता है, जो किसी अन्य देश में कंपनी की ओर से कार्यरत हैं। अगर वह लोग अमेरिका ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वह एल-1 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने किया नीति में बदलाव

हालांकि, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने अपनी नीति में बदलाव किया है। उनकी नई नीति के अनुसार, एकल स्वामित्व वाली कंपनी के मालिक एल-1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।

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