अमेरिका में 2.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय को ठहराया दोषी

वाशिंगटन, अमेरिका के मिशिगन में एक संघीय जूरी ने एक भारतीय नागरिक को 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वास्थ्य देखभाल की धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया है। मुकदमे के दौरान पेश किए गए अदालती दस्तावेजों और सबूतों के अनुसार, 43 वर्षीय योगेश पंचोली अमेरिकी राज्य मिशिगन में स्थित एक घरेलू स्वास्थ्य कंपनी श्रिंग होम केयर इंक के मालिक हैं और इस कंपनी को चलाते हैं।

एक बयान में कहा गया है कि बिलिंग मेडिकेयर से बाहर किए जाने के बावजूद पंचोली ने कंपनी के अपने स्वामित्व को छुपाने के लिए दूसरों के नाम, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करके श्रिंग कंपनी को खरीदा था।

दो महीने की अवधि में आरोपी पंचोली और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने बिल बनाया और मेडिकेयर द्वारा उन सेवाओं के लिए लगभग 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया जो कभी प्रदान नहीं की गई थीं।इसके बाद आरोपी पंचोली ने इस धनराशि को फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से अंततः भारत में अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया।

कई मामलों में दोषी साबित हुए योगेश पंचोली

मिशिगन के पूर्वी जिले में संघीय जूरी ने आरोपी पंचोली को स्वास्थ्य देखभाल और वायर धोखाधड़ी की साजिश, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी के दो मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों, गंभीर पहचान की चोरी के दो मामलों और गवाहों से छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी ठहराया है।

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