HC ने लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के संबंध में दिए निर्देश, पढ़ें पूरी खबर…

नैनीताल, नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले में रुड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पुल निर्माण के लिए बजट जारी करने को कहा है।

साथ ही सचिव लोक निर्माण विभाग तथा चीफ इंजीनियर रुड़की से पुल के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है, नहीं करने पर सचिव लोक निर्माण विभाग व चीफ इंजीनियर रुड़की को 18 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप कोर्ट में पेश होने को कहा है।

राज्य सरकार की ओर से किया जाना है पुल निर्माण

सुनवाई के दौरान डिविजनल मैनेजर रेलवे मैनेजर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर बताया कि पुल का निर्माण राज्य सरकार की ओर से किया जाना है। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। लेकिन इस पर अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 

हाई कोर्ट ने 2018 में ही ओवर ब्रिज के दिए थे निर्देश

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में  लंढौरा निवासी सुभाष चंद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि  हाई कोर्ट ने 2018 में रेलवे को लंढौरा में रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिये थे, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। यही नहीं रेलवे ने ओवर ब्रिज को बड़े वाहनों के लिये बंद कर दिया है।

ब्रिज बंद होने से लोगों को 35 किमी की अधिक दूरी करनी पड़ती है तय

ब्रिज बंद होने से क्षेत्र के लोगों को 35 किलोमीटर अधिक जाना पड़ रहा है। जिससे लंढौरा के सात गांव प्रभावित हो रहे हैं। छात्र न स्कूल जा पा रहे हैं और न किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जा पा रहे हैं। प्रदेश सरकार और रेलवे इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। न ही रेलवे की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया। यह पुल 125 साल पुराना है।

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