जेल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 10 दिन के अंदर बने बोर्ड, HC ने प्रशासन को दिए आदेश

प्रदेश की जेलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दस दिन में प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में जेल मंत्री को अध्यक्ष, मुख्य सचिव को उपाध्यक्ष व प्रमुख सचिव गृह,प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व,सचिव न्याय, डीजीपी, डीजी जेल को सदस्य बनाएं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश की जेलों में सुविधाओं के अभाव से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड के लिए राज्य सरकार से भी दो सदस्य नामित किए जाएं। इसमें से एक महिला सदस्य हो। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। इस संबंध में संतोष उपाध्याय एवं अन्य ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं।

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के पिथौरागढ़, यूएसनगर, हल्द्वानी में नई जेलें बन रही हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक व डॉक्टर संविदा पर रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकार से जेलों का निर्माण जल्द पूरा कराने को कहा।

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