उत्तराखंड: दो बच्चों के पिता ने 19 साल छोटी लड़की से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दस साल की दी सजा

दो बच्चों के पिता ने खुद की उम्र से 19 साल छोटी युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, 12 अप्रैल 2017 को पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अधोईवाला स्थित मकान में ज्ञानसू उत्तरकाशी निवासी महेश (49) किराये पर रहता था।

वह पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। उसका पीड़ित व्यक्ति के घर आना-जाना था। पीड़ित की 23 वर्षीय बेटी राजपुर रोड स्थित एक ऑफिस में काम करती थी। 11 अप्रैल को लंच के समय आरोपी उसे अपने साथ ले गया।

आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के पिता को फोन करके लड़की के गायब होने की सूचना दे दी, जिस पर पुलिस में मुकदमा कराया गया। उसी दौरान आरोपी को उसकी पत्नी और पीड़िता के परिजनों की मौजूदगी में उत्तरकाशी से पकड़ लिया गया था।

छह माह पीड़िता के मकान में किराये पर रहा दोषी व्यक्ति

कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि महेश उसके यहां किरायेदार था, छह महीने रहते हुए वह घुलमिल गया। उसने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई। आरोपी ने उससे कहा था कि पत्नी शक करती है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहेगा। पीड़िता को शादी का झांसा देकर आरोपी 11 अप्रैल 2017 को कॉफी पिलाने के बहाने मॉल ले गया। इसके बाद मसूरी-धनोल्टी ले जाकर होटल में दुष्कर्म किया।

पीड़िता का मोबाइल और सोने की चेन भी बेच डाली

युवती ने कोर्ट में बताया कि आरोपी ने दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी थी। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल और सोने की चेन भी बेच दी थी। इसके बाद आरोपी उसे उत्तरकाशी ले गया। तकनीकी साक्ष्य में पीड़िता के कपड़ों से दोनों का डीएनए मिला। इस मामले में नौ गवाह पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।

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