2000 के नोट बदलते समय ID प्रूफ की मांग वाली याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिना पहचान पत्र देखे दो हजार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नागरिकों को दो हजार रुपये के नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति दी गई थी।
सीजेआई ने कहा कि ये मामला रिजर्व बैंक का एक नीतिगत फैसला है। उन्होंने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बिना पहचान पत्र के नोट बदलने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बता दें कि दो हजार रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है।