इस देश में समलैंगिकता विरोधी कानून को दी मंजूरी, उल्लंघन करने पर मिल सकती है मौत की सजा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को नए समलैंगिकता विरोधी कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी की आलोचना की. बाइडेन ने इस कानून को ‘सार्वभौमिक मानवाधिकारों का दुखद उल्लंघन’ करार दिया. उन्होंने ने इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है. 

बाइडेन ने कहा कि किसी को भी जीवन भर डर के साए में नहीं रहना चाहिए या हिंसा और भेदभाव का शिकार होना नहीं चाहिए.

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने दुनिया के सबसे LGBTQ  विरोधी और कठोर कानूनों में से एक पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके प्रवक्ता ने सोमवार को यह बयान दिया.

क्या है इस कानून में?

बता दें युगांडा में समलैंगिक संबंध पहले से ही अवैध थे, लेकिन नया कानून गे,लेस्बियन, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर लोगों को कहीं अधिक टारगेट करता है.

नए कानून में तथाकथित उत्तेजित समलैंगिकता के लिए मौत की सजा का प्रावधान है, जिसमें एचआईवी पॉजिटिव होने पर समलैंगिक यौन संबंध बनाना शामिल है. इसके साथ समलैंगिकता को ‘बढ़ावा देने’ के लिए 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है.

कानून की वजह से युगांडा पर लग सकता है प्रतिबंध

कानून की मंजूरी पश्चिमी सरकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद दी गई है. अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इस कानून की वजह से युगांडा प्रतिबंधों का सामना कर सकता है. बता दें युगांडा,  हर साल अरबों डॉलर की विदेशी सहायता प्राप्त करता है.

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