जबलपुर में पति-पत्नी की हत्या में 3 लोगों को फांसी की सजा, जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक अदालत ने 2021 में शहर के करीब रहने वाले एक दंपति की हत्या करने के मामले में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश अनिल चौधरी ने इस हत्याकांड को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानते हुए गुरुवार को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी भागवत उइके ने बताया कि अदालत ने दोषियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया और कहा कि उनका अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने पुष्पराज कुशवाह और उनकी पत्नी नीलम की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद तीनों दोषियों – रवि कुशवाह, राजा कुशवाह और विनय कुशवाह को दो बार मौत की सजा सुनाई।

तीनों हत्यारों ने 14 जून, 2021 को झगड़े के दौरान अपने परिजनों को बचाने आए दंपति को चाकू मार दिया था। उइके ने कहा कि घायल पति-पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

मामले के विवरण के अनुसार, तीनों दोषी पुष्पराज के भाई गोलू के घर में घुस गए और विवाद को लेकर उसे, उसकी पत्नी और उनके पांच वर्षीय बेटे प्रतीक को चाकू मार दिया था। ये सभी जबलपुर के गोरखपुर मोहल्ले में रहते थे। जब पुष्पराज और उसकी पत्नी गोलू और उसके परिवार को बचाने आए तो आरोपी ने दंपति पर भी चाकू से हमलाकर मार डाला था।

अदालत ने तीनों को आईपीसी की धारा 450 (आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए घर में अतिचार), धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 34 (साझा इरादा), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार या चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी ठहराया। उइके ने कहा, इन मामलों पर सजा साथ-साथ  चलेगी। 

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