कुत्ते शेरू को मौत के चार साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई एक साल की सजा

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव में एक पालतू कुत्ते शेरू को अपनी मौत के चार साल बाद इंसाफ मिला है। जिला कोर्ट ने कुत्ते की हत्या के दोषी व्यक्ति को एक साल कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फरियादी के पालतू कुत्ते को दोषी द्वारा अपने वाहन से टक्कर मार दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

जिला कोर्ट ने कुत्ते की हत्या के दोषी व्यक्ति को एक साल कैद की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 30 अप्रैल 2019 में घटित हुई थी। इस मामले में मेहगांव में एक फरियादी ने थाने में पहुंच कर एफआईआर दर्ज कराई थी कि माखन सिंह लोधी नाम के व्यक्ति ने अपने वाहन से उसके पालतू कुत्ते को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से वह घायल हो गया था, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई थी।

चार साल चला कोर्ट में केस 

एफआईआर के बाद मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हुई और करीब चार वर्ष तक दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया गया, इसके बाद न्यायाधीश राकेश कुमार कुशवाह, मेहगांव जेएमएफसी न्यायालय द्वारा आरोपी माखन सिंह लोधी पर दर्ज प्रकरण में पाया गया कि आरोपी द्वारा पालतू कुत्ते शेरू को लापरवाही अथवा जान बूझकर कर टक्कर मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हुई हो गई।

न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों और सबूतों के आधार पर आखीरकार अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी माखन लोधी को दोषी ठहराया है और कुत्ते की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। 

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