Investment: 31मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है. अगर किसी की कमाई टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो उन लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना होता है. वर्तमान में देश में इनकम टैक्स दाखिल दो रिजीम के हिसाब से किया जाता है- पुराना टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम. अगर कोई शख्स नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर टैक्स में छूट मिल सकती है. हालांकि नए टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है.

इनकम टैक्स रिजीम

वहीं अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स दाखिल करता है तो उसे 5 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा. वहीं पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोग इंवेस्टमेंट का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में अगर पुराने टैक्स रिजीम से आईटीआर दाखिल करते वक्त इनकम टैक्स छूट का फायदा लेना है तो कुछ इंवेस्टमेंट भी करने होंगे.

टैक्स बेनेफिट

ध्यान रखने वाली बात ये है कि 31 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति हो जाएगी और 1 अप्रैल 2023 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में अगर आपको वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स छूट का फायदा चाहिए तो आपको 31 मार्च 2023 तक कोई न कोई इंवेस्टमेंट जरूर करना होगा.

इनकम टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट के तहत सुझाए गए माध्यमों में इंवेस्टमेंट करने पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. ऐसे में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए 31 मार्च 2023 तक कोई न कोई इंवेस्टमेंट करना काफी जरूरी है. इसके लिए सिर्फ दो दिन का ही वक्त बचा है. 1 अप्रैल 2023 से किए गए इंवेस्टमेंट का लाभ वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर में नहीं ले पाएंगे.

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