लखनऊ: बारात में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

लखनऊ में बारात में गई नाबालिग के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने के आरोपी बृजेश उर्फ नंदू प्रसाद रैदास को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीन साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए एडीजीसी शैलेश कुमार सिंह का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट वादी ने कटहरा थाना बाजार खाला के रहने वाले बृजेश पूर्व नंदू प्रसाद रैदास के विरुद्ध 14 फरवरी 2013 को बाजार खाला थाने में दर्ज कराई गई थी। जिसमें वादी ने कहा है कि वह घटना के 1 दिन पहले 13 फरवरी को अपने साढ़ू की लड़की की शादी में कटहरा आया था।

कहा गया है कि रात में 4:00 लड़की छत से नीचे आई तथा बृजेश ने आवाज देकर नीचे बुलाया एवं पास खड़े टेंपो में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। कहा गया है कि इसी बीच लोगों के उधर से निकलने के कारण आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker