उत्तराखंड सरकार से सर्किल रेटों में बढ़ोतरी करने पर नैनीताल HC ने मांगा जवाब, पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड में सर्किल रेटों में बढ़ोतरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त तिथि नियत की गई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में दिल्ली निवासी अंकित कालरा की ओर से याचिका पर सुनवाई हुई।

इसमें कहा गया है कि उन्होंने द्वारिका दिल्ली निवासी राजीव के साथ देहरादून के पछुवादून में जमीन से संबंधित अनुबंध किया था। इसी बीच 15 फरवरी को राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सर्किल रेटों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी। यहां तक कि डेढ़ सौ प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ा दिए गए। उन्होंने इस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक घोषित करने की प्रार्थना की है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 

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