निजी कंपनी के चेयरमैन ने महिला कर्मचारी का किया यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक प्राइवेट कंपनी के चेयरमैन को महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पी आई सूर्यवंशी ने इटर्निटी कमर्शियल परिसर सीएचएस के मालिक 52 वर्षीय विलास जयराम पवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया है।

यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सजा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला ने दिसंबर 2019 में एक प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू किया था। आरोपी ने शुरू में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और जब उसे पता चला कि वह अपने पति से अलग हो गई है तो वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। बता दें कि मामले पर फैसला 24 फरवरी को पारित हुआ था जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गई।

केबिन में बुलाकर करता था शोषण

आरोपी महिला को अपने केबिन में बुलाता और अभद्र टिप्पणी करता था। जब वह केबिन से बाहर जाने की कोशिश करती तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता। आरोपी ने महिला को अनुचित तरीके से छुआ और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। अदालत ने पाया कि अपराध प्रकृति में गंभीर था और आरोपी ने एक ऐसे पद पर था जहां वह अपने कर्मचारी पर दबाव बनाता था।

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