BJP नेता शाहनवाज हुसैन को HC ने दी बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में FIR दर्ज करने के आदेश किया रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने हुसैन और उनके भाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए वापस अदालत में भेज दिया। हुसैन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि भाजपा नेता ने उसे इस मामले दबाने की कोशिश की थी। वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शहनवाज हुसैन वि उनके भाई शाहबाज के खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया था।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker