महाराष्ट्र के नागपुर में किन्नरों का नहीं होगा अवैध जमावड़ा, पुलिस ने धारा 144 की लागू

महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने किन्नर समुदाय के लिए कड़ा रूख अख्तियार किया है। पुलिस ने अपने क्षेत्र में प्रेस नोट जारी कर किन्नरों के अवैध जमावड़े को रोकने के लिए नागपुर में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है।अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर किन्नरों के अवैध जमावड़े पर दो महीने के लिए रोक लगाने के लिए पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगा दी है।

किन्नरों द्वारा जबरन वसूली को रोकने के लिए उठाया सख्त कदम

नागपुर पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस को ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि किन्नर सार्वजनिक स्थानों, ट्रैफिक सिग्नल, लोगों के घरों, शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में बिना बुलाए जाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और नागरिकों को उनसे पैसे ऐंठने की धमकी देते हैं। तो वहीं पैसे न देने पर शर्मनाक हरकतों पर उतर आते हैं। इसलिए यह पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। इसलिए नागपुर में किन्नरों के द्वारी की गई इस घटना को रोकने के लिए लिए धारा 144 लागू रहेगी।

दो महीने तक किन्नरों के खिलाफ लागू रहेगी धारा 144

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमितेश कुमार ने प्रेस नोट में कहा कि किन्नरों के द्वारा कुछ नागरिकों को दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा और उनकी मांगों को पूरा करने की सबसे खराब स्थिति में पीड़ितों पर शारीरिक हमले भी हुए हैं। इसलिए, सीपी कुमार ने 17 फरवरी से 17 अप्रैल, 2023 तक नागपुर में उनकी गैरकानूनी घटनाओं को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है।

आदेश का उल्लघंन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नागपुर पुलिस ने यह भी बताया कि यदि पुलिस के आदेश का उल्लघंन किया जाता है या अब भी इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहर की पुलिस ने हाल ही में जबरन वसूली के आरोप में किन्नरों के समूहों के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।

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