IND Vs NZ की टिकट बिक्री में गड़बड़ी वाली याचिका HC ने की खारिज, पढ़े पूरी खबर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले एकदिवसीय मुकाबले की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी को लेकर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, इंदौर में 24 जनवरी को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच एकदिवसीय मुकाबला होने वाला है। ऐसे में कोर्ट का मानना है कि टिकटों में कथित अनियमतिताओं से जुड़ी जनहित याचिका लोकप्रियता के लिए दायर की गई है।

याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

न्यायमूर्ति एस ए धर्माधिकारी और प्रकाश चंद्र गुप्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि याचिकाकर्ता कोई और नहीं बल्कि एक स्थानीय कांग्रेस नेता है, जिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने से पहले न तो आरोपों की प्रामाणिक पुष्टि की और न ही कोई सहायक दस्तावेज दायर किया। इस याचिका को महज लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दायर किया गया।

हाई कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। ऐसे में कोर्ट को याचिका पर विचार करने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है।

रिपोर्टिंग पर आधारित थे आरोप

याचिकाकर्ता राकेश सिंह यादव ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI), मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) और राज्य सरकार के खिलाफ इंदौर में होने वाले एकदिवसीय मुकाबले की टिकटों की बिक्री में गड़बड़ी का दावा करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि मुख्य रूप से जनहित याचिका एक हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित थी।

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