महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच कर सकेगी CBI, शिंदे सरकार ने बदला पूर्व CM ठाकरे का फैसला
Mumbai : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के पास अब किसी भी मामले की जांच के लिए निर्बाध पहुंच होगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच शुरू करने के लिए राज्य की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी। 21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे ने राज्य में सीबीआई को जांच की अनुमति देने से इनकार करने के गृह विभाग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
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अनिल देशमुख तब राज्य के गृह मंत्री थे। देशमुख वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले और एंटीलिया बम डराने के मामले में मुकदमा चला रहा है। वर्तमान में कम से कम सात राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिसके लिए एजेंसी को केस-विशिष्ट अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। विपक्ष बार-बार भाजपा नीत केंद्र पर राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित है, जो इसे दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा बनाती है और इस प्रकार इसका मूल अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक सीमित है।