तेजस्वी यादव को राहत,बेल नहीं होगी कैंसिल; कोर्ट की चेतावनी ‘आगे से सोच समझकर शब्दों का करे इस्तेमाल’

दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध अदालत से किया था. आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई.  इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए CBI की माँग का कोई ठोस आधार नहीं है..
हालांकि कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी कि आगे से सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे….

तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के मामले में बहस के दौरान तेजस्वी के वकील

  • न्यूज चैनल खबर चलाने से पहले वेरिफाई क्यों नहीं करते हैं
  • सूत्रों के मुताबिक खबर चलती है, सीबीआई झूठा नैरेटिव बनाती है
  • गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया तो चीन की खबर चला दी, ये डाइवर्जन है…

यह भी पढ़े : बिहार में परीक्षा के दौरान हिजाब को लेकर विवाद, पुरुष शिक्षक पर लगाया आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

तेजस्वी के वकील

  • अगर सीबीआई को लगता है कि उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी है वो धारा 506 के तहत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते हैं?

आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द किए जाने की मांग की है जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सीबीआई का तर्क है कि तेजस्वी ने सीबीआईआई को धमकाने की कोशिश की है।

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