ओखला में धारा 144 लागू, जामिया के छात्रों-शिक्षकों को एक स्थान पर जमा नहीं होने का निर्देश

दिल्लीः जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) ने अपने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिसर व उसके आसपास एकत्रित नहीं होने का निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस ने ओखला इलाके में CRPC की धारा 144 के तहत पाबंदी लगा रखी है. विश्वविद्यालय के मुख्य ‘प्रॉक्टर’ ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जामिया नगर थाने के SHO ने सूचित किया है कि 19 सितंबर से ये पाबंदियां लागू हैं, क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग या समूह शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. नोटिस के अनुसार एसएचओ ने कहा है कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में यह पाबंदी लागू रहेगी.

हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ जारी कार्रवाई से जुड़ा है. दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 (Section 144) के तहत किसी क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है. आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंडनीय है. 

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मुख्य प्रॉक्टर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आदेश के मद्देनजर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सामूहिक रूप से या किसी मार्च, आंदोलन, धरने अथवा बैठक के तहत परिसर के अंदर व बाहर इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी जाती है. यह नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद जारी किया गया है

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