हाईकोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडेय की मांगे मानी, मेडिकल कॉलेज में होगा इलाज

नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चमोली जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी की सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता का इलाज मेडिकल कालेज हल्द्वानी में कराने का आदेश दिया. संजय मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि जब वह पेशी के लिए अन्य राज्यों में जाएं तो उत्तराखंड की पुलिस ही उन्हें लाए और ले जाया करे. कोर्ट ने कहा कि उन्हें जेल में अपना खाना खुद बनाने की अनुमति दें.

दरअसल पौड़ी जेल में बंद अंडरवर्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि वो कई महीनों से ह्रदय रोग से पीड़ित हैं. याचिका में कहा गया कि जब वे जेल से अस्पताल जाते हैं तो पुलिस उन्हें किसी भी अस्पताल में ले जाती है, जिससे उनकी दिक्कतें ठीक नहीं होती. कहा गया कि उनका इलाज राजकीय मेडिकल कालेज में कराया जाय.

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हाईकोर्ट ने मानी सभी मांगें
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ कई राज्यो में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. जब वो पेशी के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं तो उत्तराखंड की पुलिस उस राज्य के बॉर्डर तक ही उन्हें ले जाती है, उसके बाद उन्हें उस राज्य की पुलिस को सौंप दिया जाता है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि उन्हें किसी भी राज्य में पेशी के लिए उत्तराखंड की पुलिस ही लाया और ले जाया करे. उन्हें राज्यों की पुलिस को नहीं सौंपा जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है.

खाने में जहर देने की कही थी बात
याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह भी प्रार्थना की है कि उन्हें जेल में खाना स्वयं बनाने दिया जाए, क्योंकि दो बार उन्हें जहर युक्त खाना दिया गया. जिसको खाने से बिल्ली की मौत भी हो गयी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने उसे खाना बनाने देने को कहा. हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडेय द्वारा दायर याचिका की सभी मांगों को मान लिया है. कोर्ट ने सरकार को प्रकाश पांडेय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.

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