बंगाल निकाय चुनाव पर रोक लगाने से कलकत्ता HC का इनकार
बीजेपी का कहना था कि स्थानीय पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है और इसलिए चुनाव के पारदर्शी रहने की उम्मीद कम है। हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र बलों की तैनाती वाली याचिका खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब कलकत्ता हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कलकत्ता नगर निगम चुनाव पर रोक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
19 दिसंबर में कोलकाता नगर निगम चुनाव की 144 सीटों पर चुनाव होने है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने अर्जी दायर कर नगर निगम चुनाव में राज्य पुलिस की जगह केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने की मांग की थी।
बीजेपी का कहना था कि स्थानीय पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है और इसलिए चुनाव के पारदर्शी रहने की उम्मीद कम है। हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा था।
अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीजेपी की याचिका को ठुकराते हुए राज्य चुनाव आयोग को इस बात पर विचार करने का आदेश दिया है कि चुनाव कितनी जल्दी और कम से कम चरणों में संपन्न किए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए टाल दी है।