ग्रेच्युटी के नियम बदले, कोई भी दावे नए नियम के अनुसार लागू होंगे
मोदी सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।
ग्रेच्युटी भुगतान का यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें केंद्र के लिए रक्षा सेवा और सिविल सेवा के पदों पर नियुक्त नागरिक सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 से या उसके बाद हुई है।
गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रेच्युटी के लिए किए गए कोई भी दावे नए नियम के अनुसार लागू होंगे। इसके लिए यह देखा जाएगा कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, या सेवानिवृत्त हो गया है।
क्या उसे सेवामुक्त किया गया है, क्या उसे सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है या उसकी मृत्यु हो गई है। कर्मचारी के साथ जो भी स्थिति हो, उसके अनुसार ग्रेच्युटी का दावा किया जाएगा।
जिस तारीख को कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होने वाला होता है या उसे सेवामुक्त किया जाता है या इस्तीफा देने के लिए अनुमोदित किया जाता है, उस दिन को कर्मचारी का अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा।
उसी के अनुसार ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दिन ग्रेच्युटी की गणना उस दिन को कार्य दिवस मानकर की जाएगी।