भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए आवेदन एक सितंबर से
रायपुर । राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए आवेदन एक सितंबर से शुरू हो रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
इस योजना से लगभग छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ होगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पोर्टल (आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआइसी डाट इन) पर जाना होगा।
इस वेबसाइट पर एक सितंबर से 30 नवंबर तक पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, घोबी, पुरोहित, पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक और शासन की ओर से तय वर्ग भी पात्र होंगे।
योजना का लाभ उन्हीं परिवार को मिलेगा, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत को देना होगा।
आवेदन में मोबाइल नंबर का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। कुम्हारी जलाशय से भी किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला क्षेत्र के किसानों को जलाशय से पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध हो। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो।